उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संपत्ति कुर्की कार्रवाई में फिर राहत दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ईडी के आदेश पर पहले से लगी रोक को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने रावत को निर्देश दिया है कि वे विपक्षी पक्ष द्वारा दाखिल शपथपत्र पर अपना प्रति उत्तर अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करें.ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.यह मामला श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके नाम पर 101 बीघा जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपये से अधिक है. ईडी का दावा है कि इस ट्रस्ट का नियंत्रण हरक सिंह रावत के परिवार और करीबी सहयोगियों के पास है.हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश पर रोक लगा दी थी. अब इस रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया है, जो 21 अगस्त को निर्धारित है. साथ ही, कोर्ट ने रावत को निर्देश दिया है कि वे शपथपत्र पर जवाब दाखिल करें