अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. लेकिन कोर्ट से बरी होने के बाद भी सपा नेता जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. समाजवादी नेता ने मोईद खान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है. ऐसे में जब तक गैंगस्टर एक्ट के केस में वो दोषमुक्त साबित नहीं होंगे, उन्हें जेल में ही रहना होगा. दूसरी ओर भदरसा गैंगरेप केस में यूपी सरकार निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में जुटी है. ऐसे में इस मामले में भी अभी कोर्ट-कचहरी का चक्कर जारी ही रहेगा. मालूम हो कि भदरसा के गैंगरेप केस में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट-1 का फैसला सामने आया था. कोर्ट ने DNA जांच के बाद सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी किया था. लेकिन उनके नौकर राजू खान को दोषी करार दिया गया था. गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट-1 ने राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि गैंगरेप केस में बरी होने के बाद भी मोईद खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.










