इमरान खान को को लेकर सुनाए फैसले के विरोध में पाकिस्तान की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया. शहबाज सरकार का कहना है कि ये नियम के खिलाफ है.पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 अगस्त रात 12 बजे तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है. शिफा अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद पुलिस ने अस्पताल को अपने कब्जे में किया.









