नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज (RIMC) में प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के बाद, सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्र ने इस बारे में बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया। इस बीच, केंद्र ने बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से इस साल प्रवेश प्रक्रिया में महिलाओं के प्रवेश में छूट देने का अनुरोध किया।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों ने एनडीए, नौसेना अकादमियों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ‘यह साझा करते हुए खुशी हो रही है, लड़कियों को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा बल महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देगा। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप के बजाय लिंग आधारित भूमिकाओं में सक्रिय रुख अपनाएं।’ शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पहले उल्लेख किया था कि नीतिगत निर्णय ‘लिंग भेदभाव’ पर आधारित है।

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