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केजीएमयू प्रशासन को लगा झटका कोर्ट ने 124 स्टाफ नर्सिंग पदों पर पुनः रोक लगाई

स्टाफ नर्सिंग 2024 के रिक्त पदों पर आज सुनवाई में बड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला विपक्ष अपना वकील का बदलाव करके बड़ी मजबूती के साथ अपनी दलीलें पेश कर रहा था परंतु माननीय जज महोदय किसी भी दलील का क्रॉस सवाल कर निरस्त कर देते माननीय जज महोदय द्वारा लंच टाइम के बाद फैसला सुनाने का प्रस्ताव दोनों पक्षों को देते हुए कहा कि अगर आप दोनों पक्ष आपस में कोई समझौता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परंतु विपक्ष के केवल एक सवाल पर अड़े रहने के कारण कोई समझौता नहीं हो पाया | दोपहर बाद पुनः कोर्ट की कार्रवाई चली जिसमें कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तद् उपरांत कोर्ट द्वारा केजीएमयू प्रशासन से यह पूछा गया कि अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 124 कर्मचारियों का आरoसीoएलoसीo कॉपी आयी तो किस कारण बस विभाग द्वारा केवल 23 लोगों का ज्वाइनिंग दिया गया इस बात पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा केजीएमयू प्रशासन को तत्काल जवाब दाखिल करने हेतु आदेश देते हुए माननीय न्यायधीश महोदय द्वारा कोर्ट स्टे आर्डर रिव्यू देते हुए 20 दिन का स्टे दे दिया और अगली सुनवाई की तारीख 03/03/2025 को रखी है तथा कोर्ट द्वारा विपक्ष को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि कोई अनैतिक कार्य केजीएमयू कैंपस मे अपील कर्ताओं द्वारा होता है तो तत्काल प्रभाव से सबकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तथा दण्डनीय कार्रवाई किया जाएगा |

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