कमरे में चारों तरफ अधजले नोट ही नोट बिखरे हुए हैं. ये सभी पांच-पांच सौ रुपये की नोटों की गड्डियां हैं. कुछ गड्डियों में से धुंआ अब भी उठ रहा है. फायरब्रिगेड का एक कर्मचारी इन नोटों की गड्डियों को इधर-उधर कर देख रहा है कि कहीं कोई चिंगारी, तो नहीं रह गई है, जिससे फिर आग लगने की आशंका न हो… ये वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर के उस कमरे का है, जहां 14 मार्च को आग लग गई थी. इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने जांच रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट किया है… 25 पन्नों की इस रिपोर्ट और इसमें दिये गए फोटो-वीडियो को कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील भी सार्वजनिक की है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में दी है. जज यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को इस मामले में शुरुआती जांच कर मामले की गंभीता जानने को कहा था. डीके उपाध्याय ने अपनी चिट्टी में सीजेआई संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में ‘गहरी जांच’ की ज़रूरत है. उधर, आरोपी जज साहब ने दावा किया है कि नोटों की गड्डियां उनकी नहीं हैं. स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है.दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी शामिल थी, जिसके अनुसार, भारतीय मुद्रा की चार से पांच अधजली गड्डियां पाई गईं. 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में होली की रात न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर लगी आग को बुझाने से जुड़े अभियान के वीडियो और फोटोग्राफ भी शामिल हैं, जिसके दौरान नकदी बरामद हुई थी. न्यायमूर्ति उपाध्याय ने लिखा, ‘रिपोर्ट की गई घटना, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर, मुझे जो पता चला, वह यह है कि पुलिस आयुक्त ने 16.3.2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार, 15.3.2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और आंशिक रूप से जली हुई अन्य वस्तुएं हटा दी गई थीं.’ उन्होंने लिखा, ‘मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, घरेलू सहायकों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश करने या पहुंचने की संभावना सामने नहीं