जयपुर ब्लास्ट के गुनहगारों पर 17 साल बाद फटा ‘जिंदा बम’, चार को उम्रकैद

राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसको लेकर 600 पेज का विस्तृत फैसला जारी किया है. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार में मिला था. यह बम ब्लास्ट से 15 मिनट पहले डिफ्यूज कर लिया गया था, जिससे कई लोगों की जान बची थी.कोर्ट ने कहा सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, और सजा हुई है, मतलब गुनाह भी हुआ है. सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने उम्रभर जेल में रखने की सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा ये गंभीरतम अपराध है, किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए.

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