महाराष्ट्र पुलिस में अब हेड कांस्टेबल और नायक रैंक के अधिकारी भी किसी भी मामले की जांच कर पाएंगे. महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है.महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको लेकर राजपत्र जारी किया गया है,पहले केवल पुलिस उप निरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही किसी भी गुनाह की जांच कर सकता था. सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि हेड कांस्टेबल और नायक रैंक के पुलिसकर्मियों द्वारा जांच करने से मामलों के निपटारे में ज्यादा तेजी आएगी.