सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू हो गई है. रजिस्ट्री को OBC कोटा लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट स्टाफ भर्ती में OBC कोटा लागू नहीं है. SC/ ST के 22.5 फीसदी कोटा का SC का 1995 के फैसले के तहत लागू किया गया है . जिसमें SC के लिए 15 फीसदी और ST के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के लिए 200 प्वाईंट रोस्टर लागू हुआ है. ये रोस्टर 23 जून से लागू किया गया है. दरअसल चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार, APS यानी अतिरिक्त निजी सचिव, कोर्ट असिस्टेंट और लॉ क्लर्क जैसे कई पदों पर अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति ( ST) वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए व्यवस्था लागू की है. सीधी भर्ती में पदों को निर्धारित करने के लिए 200-बिंदु-रोस्टर प्रणाली लागू किए गए. 23 जून से नई व्यवस्था लागू कर दी है. हालांकि ये नीति लागू करने में सुप्रीम कोर्ट को 30 साल लग गए.