पेंशन बेनिफिट यानि की किसी कर्मचारी के बाद उनके आश्रित को नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद. अभी तक नियम यह है कि पेंशन के दायरे में कर्मचारी की पत्नी, माता-पिता और बच्चे शामिल होते हैं. लेकिन पेंशन लाभ के दायरे में सौतेली मां को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस जटिल विषय पर विचार करने को तैयार हुआ.दरअसल यह मामला भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना से पूछा कि वह एक सौतेली माँ को पेंशन लाभ देने से क्यों इनकार कर रही है? बताया गया कि सौतेली मां ने मृतक अधिकारी-पुत्र को 6 वर्ष की आयु से पाला है.