सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस प्रवृत्ति की आलोचना की कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होती है तो यह मान लिया जाता है कि न्याय नहीं होगा. अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने हाल ही में एक वादी पेड्डी राजू और उनके वकीलों को नोटिस जारी किया था और उनसे यह बताने को कहा था कि तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ अदालती अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए.ये आरोप उस याचिका में लगाए गए थे, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को राहत मिली थी और इसे तेलंगाना हाईकोर्ट के अलावा किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था. हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC /ST अधिनियम) के तहत उनके खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया था.