अफसरों के बेखौफ काम करने के लिए सख्त सजा जरूरी… मुंबई कोर्ट ने सुनाई विधायक बच्‍चू कडू को सजा

मुंबई सेशन कोर्ट ने महाराष्‍ट्र के विधायक बच्चू उर्फ ओमप्रकाश बाबराव कडू को सरकारी अफसर पर हमला करने और धमकाने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही कडू को तीन महीने की साधारण कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के मामले (IPC सेक्शन 504) में उन्हें बरी कर दिया गया. 27 सितंबर 2018 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, घटना एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को हुई थी. शिकायतकर्ता प्रदीप पी, जो उस समय महाराष्‍ट्र सरकार के IT विभाग के डायरेक्टर और IAS अफसर थे, अपने ऑफिस (मंत्रालय, 7वीं मंजिल) में डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रेन के साथ चर्चा कर रहे थे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here