फर्जी कंपनियां और करोड़ों की ठगी… इंदौर डब्बा ट्रेडिंग केस में 34 करोड़ की संपत्ति अटैच

देशभर में ऑनलाइन सट्टेबाजों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर में डब्बा ट्रेडिंग केस में 34 करोड़ की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी तौर पर अटैच (Indore Dabba Trading Case) की हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं उनमें विशाल अग्निहोत्री, तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामासामी, करण सोलंकी, धवल जैन और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. यह मामला डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा है.ED ने जांच की शुरुआत इंदौर के लसूड़िया थाने में दर्ज FIR के आधार पर की थी. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई फर्जी प्लेटफॉर्म और कंपनियां चलाईं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन बेटिंग करवाई जा रही थी.फर्जी कंपनियों के नाम

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