बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश वाली याचिका खारिज करने की मांग का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, ‘देशभर में चरणबद्ध तरीके से SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है. अदालतें इस तरीके से SIR का निर्देश नहीं दे सकतीं.’बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर अदालत ऐसा निर्देश देती है, तो ये चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के समान होगा. चुनाव आयोग मतदाता सूची की पवित्रता और अखंडता को लेकर अपने वैधानिक अधिकार के प्रति सचेत है. इसी के तहत 24 जून 2025 को आयोग ने विभिन्न राज्यों में SIR कराने का फैसला लिया है. इसके तहत पांच जुलाई 2025 को बिहार को छोड़कर राज्यों और यूटी के चीफ इलेक्ट्रोरेल ऑफिसरों को SIR के लिए प्री- रिवीजन गतिविधि शुरु करने के लिए पत्र लिखा है.’