आज़म खान को हाईकोर्ट से मिली राहत,क्वालिटी बार कब्जा केस में मिली जमानत

सपा नेता आजम खान को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है. यह फैसला जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनाया. यह मामला 21 नवंबर 2019 को दर्ज किया गया था, जब क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर कराई थी.इस एफआईआर में चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया गया था. बाद में, पुलिस ने जांच के दौरान आजम खान को भी आरोपी बनाया था.आज़म खान ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.आजम खां के वकील मोहम्मद खालिद ने बताया कि आज कोर्ट ने क्वालिटी बार में कब्जे के मामले में आजम खान को जमानत दे दी है. आजम खान को अब सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है. जल्द ही वह अब जेल से बाहर आ जाएंगे.

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