उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को बहस नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते बहस नहीं हो सकी.देश की सुप्रीम अदालत ने इस मामले में अंतिम आदेश आने से अदालतों के सर्वेक्षण आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है.याचिकाकर्ता ने क्या मांग की हैश्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है रिवीजन की याचिका.उनकी याचिका पर अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी.लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते याचिका पर बहस नहीं हो सकी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश से पहले अदालतों के सर्वेक्षण आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी.










