मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में बड़ा झटका लगा है. बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट (कोर्ट ऑफ कैसेशन) ने मंगलवार को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट के इस फैसले से चोकसी को भारत लाने की राह में एक अहम बाधा दूर हो गई है. हालांकि अभी भी चौकसी के पास कई कानूनी अधिकार हैं.​करीब 13,000 करोड़ के PNB घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की अपील को खारिज करते हुए बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी. एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर चोकसी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि चोकसी भारत में राजनीतिक मुकदमे का विषय नहीं है और उसे वहां यातना या न्याय से वंचित किए जाने का कोई खतरा नहीं है.भारतीय अधिकारियों के इशारे पर अपहरण का आरोप​ चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के सामने दलील दी थी कि 2021 में एंटीगा और बारबुडा में भारतीय अधिकारियों के इशारे पर उसका अपहरण किया गया था. इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में अपील केवल कानूनी पहलुओं पर ही विचार करती है, नए तथ्य या सबूत पेश नहीं किए जा सकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here