बेटी की हत्या के मामले में दोषी पिता, सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्यों मार डाला

जनपद के ग्रामीण इलाके में करीब चार साल पहले अपनी बेटी की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए उसके पिता और सौतेली मां को यहां की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र रावत ने बताया कि 26 अगस्त 2021 को गुरसराय थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में रहने वाले अमित शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी खुशी घर के बाहर खेल रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी.इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने मामले की छानबीन में कुछ और पाया. जांच में पाया गया कि अमित शुक्ला की पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिससे उनकी खुशी नाम की एक बेटी थी. बाद में, अमित ने आकांक्षा शुक्ला से दूसरी शादी कर ली थी. आकांक्षा सौतेली संतान को पसंद नहीं करती थी और इसी कारण दंपति ने उसकी हत्या कर दी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here