बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में CBI एनसीआर में 22 मामले दर्ज करने की तैयारी में है. कई बिल्डरों पर शिकंजा कस सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के लिए हरी झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जांच पर संतोष जताया और आगे की जांच के लिए वक्त दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जांच में बाधा आती है तो अदालत आने की छूट है. दरअसल, घर खरीदारों को परेशान करने के लिए बैंकों के साथ नापाक साठगांठ के मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में और बिल्डर आ सकते हैं. केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह NCR में विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 मामले दर्ज करने की योजना बना रही है. साथ ही अन्य शहरों के बिल्डरों की जांच के लिए और समय मांगा है. सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भापीठ को बताया कि जांच जारी है और इसे पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता है. उन्होंने अदालत को बताया कि सीबीआई ने लगभग 58 संपत्तियों की जांच की है और एक हजार से अधिक गवाहों से पूछताछ की है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल की है. पीठ ने सीबीआई द्वारा की गई जांच पर संतोष व्यक्त किया और उसे जांच पूरी करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया.