महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा. SC ने राज्य चुनाव आयोग को इसके लिए फटकार लगाई और कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित पूर्व समय-सीमा के अनुसार चार महीने में चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं तो इससे आपकी निष्क्रियता अक्षमता नजर आती है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आदेश दिया कि लंबित परिसीमन 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए. इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. परिसीमन प्रक्रिया चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं होगी. राज्य चुनाव आयोग पर्याप्त EVM का इतंजाम करे और 30 नवंबर 2025 तक हलफनामा दाखिल करे. महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राज्य चुनाव आयोग को चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारी और रिटर्निंग अफसर मुहैया कराए. 6 मई को अदालत ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था. ये चुनाव OBC आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे के कारण 2022 से रुके हुए थे.