सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, कही ये बड़ी बात

    सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदाणी के मामले में शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस केस में मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर कोर्ट के अंतिम आदेश तक मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की गई थी।

    कोर्ट ने क्या कहा? 
    मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।’ इसके पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा था, ‘हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।’

    शेयर्स में गिरावट मामले में फैसला सुरक्षित
    हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अदाणी ग्रुप्स के शेयरों में आई गिरावट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here