नामकरण आयोग को लेकर याचिका खारिज, ऐतिहासिक स्थलों से आक्रांताओं के नामों को हटाने की थी मांग

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नामकरण आयोग के गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में  प्राचीन धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने के लिए इस आयोग के गठन की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।

    यह याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने और उनके वर्तमान नाम से आक्रांताओं के नाम को हटाने के लिए एक नामकरण आयोग का गठन किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व विभाग को पुराने नामों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश दे।

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