सास और साली के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

    अपनी साली का रिश्ता दूसरी जगह करने से नाराज होकर सास और साली की बगौड़ी से निर्मम हत्या करने के 11 साल पुराने मामले में एडीजे सुभाष सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि गांव मैलानी थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर निवासी महिला रामसनेही की शादी सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के गांव जहागीराबाद निवासी जैसन के साथ हुई थी। मायके में कोई भाई न होने के कारण विवाह के कुछ समय बाद ही रामसनेही अपने पति जैसन के साथ अपने मायके में ही रहने लगी थी। कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन नीलम को भी जैसन ने प्रेमजाल में फंसा लिया था।

    बाद में पत्नी को छोड़कर साली को लेकर रफूचक्कर हो गया था। कई वर्षों बाद नीलम को लेकर जैसन दुबारा गांव आ गया और शादी की जिद की। नीलम से उसकी मां ने भी जैसन से शादी करने पर संपत्ति से बेदखल करने की बात कही तो जैसन नाराज हो गया। छह अक्तूबर 2012 की रात को जैसन ने बगौड़ी से सास रामपति और साली नीलम को मार डाला।
    पड़ोस में सो रहे अपने बच्चे फूलसेन को भी चोटिल कर दिया था। अदालती सुनवाई के दौरान रामसनेही सियाराम, सोबरनलाल, रामनरेश, पंकज कुमार सहित दर्जनों गवाह पेश हुए। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए हत्यारोपी जैसन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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