हत्या, बमबाजी व पथराव में आठ को उम्रकैद

    बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश उमेशचंद्र पांडेय ने सहन की जमीन पर निर्माण के विवाद में बमबाजी, फायरिंग व पथराव कर हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि घटना मसौली में 21 जुलाई 2012 को हुई थी। कस्बे में नसीर व सरफुद्दीन के मकान आसपास ही बने हैं। नसीर अपनी सहन की जमीन पर कुछ निर्माण करा रहा था। इसी दौरान सरफुद्दीन व उसके पुत्रों समेत कई लोगों ने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की। अभद्रता करने पर कस्बे का ही अशरफ बीचबचाव करने लगा।

    तभी दूसरा पक्ष उग्र हो गया और उसने अशरफ के पेट में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने छत पर चढ़कर बम फेंके और लाठी-डंडे चलाए। पथराव के चलते हुई भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हत्या, उपद्रव में नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।

    न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद घटना में शामिल हाफिज जहरी, गुलाम दस्तगीर, रहीस, मुईन वारिस, सरफुद्दीन, नजमुद्दीन, मो. इजहार व अलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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