15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे ED निदेशक एसके मिश्रा, कार्यकाल विस्तार को मिली मंजूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 (जुलाई ) गुरुवार को शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा के मद्देनजर ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई की।

    सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जुलाई (गुरुवार) को शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते वक्त यह फैसला सुनाया है।

    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से किया था अनुरोध

    आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय मिश्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 26 जुलाई (बुधवार) को केंद्र ने कोर्ट से अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की 27 जुलाई (आज) सुनवाई पर मंजूरी दी थी।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 जुलाई के फैसले में ईडी निदेशक संजय मिश्र के दो कार्यकाल विस्तार को अवैध करार देते हुए, उन्हें 31 जुलाई तक ही पद पर रहने का आदेश दिया था और सरकार से कहा था कि वह इस बीच नये ईडी निदेशक की नियुक्ति सुनिश्चित करे।

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