सुप्रीम कोर्ट ने 15 एकड़ बैंगलोर पैलेस ग्राउंड के अधिग्रहण (Bangalore Palace Acquisition) के मामले में अंतरिम आदेश जारी कर कहा कि जारी किए गए सभी TDR SC की रजिस्ट्री के पास बरकरार रहेंगे. अगर उन्हें याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया है, तो अगले आदेश तक उनका उपयोग या बेचे नहीं जा सकेंगे. अदालत (Supreme Court) ने कहा कि रजिस्ट्री द्वारा जारी TDR/DRC से कोई तीसरा पक्ष या व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया जा सकेगा. कर्नाटक की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका 21 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी.