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अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे सदाकत को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे को जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने सदाकत खान की जमानत याचिका मंजूर की. सदाकत पर अशरफ को बरेली जेल में बंद रहने के दौरान मदद करने का आरोप लगा था और बरेली के बिथरी चैनपुर में 7 मार्च 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी. इस एफआईआर में बरेली सेंट्रल जेल के चौकी प्रभारी एसआई अनिल कुमार ने अतीक अहमद के भाई अशरफ, सद्दाम, लल्लागद्दी, दयाराम उर्फ नन्हे, जेल के आरक्षी शिव हरि अवस्थी, जेल के अज्ञात कर्मचारी और अशरफ के अन्य अज्ञात साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 374, 506, 201, 120B, 195A, 34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 13 और कारागार अधिनियम 42, 54 और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 में एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान सदाकत खान का नाम सामने आया था.आरोप लगा था कि आरक्षी शिव हरि अवस्थी द्वारा सद्दाम और लल्लागद्दी की सहायता से जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से एक आईडी पर सात लोगों से पैसा लेकर बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलवाया जाता था. इन लोगों के साथ अशरफ को मिलवाने के समय गवाहों, अभियोजन अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई जाती थी. साथ ही अशरफ के साथियों द्वारा डराने, धमकाने और रंगदारी मांगने का काम किया जाता था. आरोपी दयाराम जेल की कैंटीन के सामान के साथ अशरफ के लिए पैसे, खाना और अन्य सामान जेल कर्मचारियों की मदद से लेकर जाता था.

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