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बरेली हिंसा में आरोपी नदीम और बबलू खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत

यूपी के बरेली जिले में 26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद होने वाली हिंसा में शामिल दो आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान को अंतरिम राहत देते हुए चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. बरेली हिंसा में आरोपी बनाए गए दोनों आरोपी नदीम खान और बबलू खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। आरोपी नदीम खान और बबलू खान दोनों भाई है और बरेली हिंसा के बाद से फरार चल रहे है. दोनों पर पंद्रह पंद्रह हजार का इनाम भी घोषित है. गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और हिंसा को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी.याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता राकेश पति तिवारी ने दलीलें पेश की. कोर्ट में कहा गया कि मामले में जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है. इसलिए याचीकाकर्ता गिरफ्तारी नहीं हो सकते. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि दर्ज मुकदमे में सजा सात साल से कम है इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और दोनों को अंतरिम राहत दे दी. बता दें कि बरेली के बारादरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर नंबर 1145/2025 में आरोपी नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान हिंसा के बाद से फरार चल रहे है. दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 121(1), 115(2), 191(2), 190, 221, 132, 191(3), 223, 125, 352 और 299 में एफआईआर दर्ज हुई है

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