विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत ने गैंंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति के मामले में मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अब 27 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंग्सटर अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण अदालत को संदर्भित किया था। अदालत में मोतीलाल वर्मा की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा किया गया कि सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मुहब्बत पट्टी स्थित आराजी संख्या-100 उनकी संपत्ति है।
जबकि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से भेजे गए संदर्भ में उक्त संपत्ति को मुख्तार अंसारी ने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम से खरीदी गई संपत्ति बताया गया है। अदालत ने कहा है कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पहले जिला मजिस्ट्रेट तथा संपत्ति के स्वामी पक्ष को सुनना आवश्यक है।
इसी क्रम में अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को 20 मई तक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को विधायक के वकील ने कोर्ट से 27 मई तक उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराने का समय मांगा।










