तमिलनाडु में दो या उससे कम जीवित बच्चों वाली शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों की सवैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाती है. अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी. तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य की राज्य की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 365 दिन (1 साल) करने की घोषणा की है. तमिलनाडु के मंत्री डी. सरथकुमार ने मंगलवार (18 अगस्त 2026) को विधानसभा में विभागीय मांगों पर चर्चा के दौरान ये ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अब तक केवल पहले दो बच्चों तक ही 365 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, जबकि तीसरे बच्चे पर यह सीमा 12 हफ्तों की थी, जिसे अब बराबर कर दिया गया है.










