लखनऊ | आज तक इंडिया , डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ के अंतर्गत 250 कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के संबंध में विभाग जारी किया गया नोटिफिकेशन संख्या 199-201/Estb-III/RMLIMS/2026 के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्वैदिक संस्थान को प्राप्त हुआ परंतु अंतरिम आदेश के उपरांत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति 16 अक्टूबर 2026 में की जानी थी आज दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए इस भारती पर स्टे ऑर्डर दे दिया |
स्टे करता संदीप सिंह, रामदीन सिंह, अमन वर्मा, रफीक खान के अगुवाई में लिया गया इनका आरोप था कि इस भर्ती में सक्षम कर्मचारियों की नियुक्ति न करते हुए विभाग ने धांधली स्वरूप कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है माननीय हाई कोर्ट के एकल बेंच के सुनवाई में यह बताया गया की प्रथम नियुक्ति 5 वर्षों में संविदा के अनुसार 50 कर्मचारियों की होनी थी परंतु अस्पताल द्वारा विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता देखते हुए भारती ढाई सौ कर दिया गया था इस उपरांत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी परंतु विभाग द्वारा नियुक्ति मे धांधली किये जाने का आरोप लगा जिस कारण स्टे की प्राप्ति के लिए आवेदन क्या किया गया था और माननीय हाईकोर्ट ने यह स्वीकार किया |
माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को आपसी सहमति के लिए विचार करने हेतु बुलाया गया है तथा 23 अक्टूबर 2026 पर को स्टे आर्डर की सुनवाई की जाएगी तब तक के लिए नियुक्ति पर स्टे आर्डर कायम रहेगा डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्वैदिक संस्थान के मीडिया प्रभारी द्वारा यह बताया गया कि 23 अक्टूबर 2026 को लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा विभाग इस बात की पुष्टि करती है कि दिए गए नियुक्ति में कोई भी धांधली नहीं किया गया है परंतु कुछ उद्दंड बच्चों द्वारा यह स्टे आर्डर लगाया गया है जो की 23 अक्टूबर 2026 को मान्य हाई कोर्ट द्वारा भंग कर दिया जाएगा यह हमें संपूर्ण भरोसा है और यह नियुक्ति संपूर्ण की जाएगी |
