हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी बवाल जारी, गुरुवार को बंद का आयोजन

    कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब विवाद को लेकर आए फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के भटकल में बुधवार को मुस्लिम समुदायों ने अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। शहर में दिनभर अधिकांश दुकानों का शटर गिरा रहा। भटकल से उडुपी से करीब 90 किमी दूर स्थित एक शहर है।

    क्षेत्र के एक चर्चित डॉक्टर हनीफ शोबाब ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ने स्वेच्छा से एक दिन के लिए दुकानें बंद कर रखी है। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह इस्लाम में जरूरी धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ-साथ कोर्ट ने हिजाब विवाद के दौरान हुई विरोध प्रदर्शन की त्वरित और प्रभावि जांच का भी समर्थन किया था।

    हिजाब जरूरी धार्मिक पथा का हिस्सा नहीं

    कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं की ओर से हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और वद्यिालय के यूनिफॉर्म का नर्धिारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र-छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है।

    मुस्लिम समुदाय के मौववियों के साथ होगी बैठक

    कल के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बुधवार को घोषणा की कि, वह कल मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है।

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