जागरण /ब्यूरो खेल कोटा द्वारा होने वाली नियुक्ति जो डिविजनल रेलवे मैनेजर द्वारा जारी किया गया था इस नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है याचिकाकर्ता अनिल रावत द्वारा बताया गया है कि इसमें खेल से संबंधित अभ्यार्थियों को ना लेकर केवल रेलवे मैनेजर द्वारा मनमानी की गई है डीआरएम लखनऊ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं आई है और ना डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम लखनऊ द्वारा किया गया है हाई कोर्ट इलाहाबाद शिकायत संख्या 205647/5-07-2022 की सुनवाई 8 अगस्त 2022 को रखी गई है तब तक के लिए नियुक्ति स्थगित कर दी गई है तथा इसकी सूचना समस्त स्टेशन एवं अभ्यार्थियों को जारी की गई सूची एवं डिविजनल रेलवे मैनेजर दे दी गई है |