मुश्किल में ‘पठान’ की पत्नी: शाहरुख खान की बेगम गौरी पर मुकदमा दर्ज, जानिए किस मामले में हैं आरोपी

    शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान समेत तीन लोगों पर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। फ्लैट के नाम पर 86 लाख की धोखाधड़ी का करने का आरोप है। तुलसियानी कंपनी से पीड़ित ने फ्लैट खरीदा था। गौरी खान को कंपनी की ब्रांड एंबेसडर बताया गया है।

    बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान सहित तुलसियानी कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की शिकायत मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रहने वाले किरीट जसवंत साह ने की।

    आरोप है कि पीड़ित ने 86 लाख में फ्लैट खरीदा था, पर कंपनी ने तय समय पर फ्लैट नहीं दिया। आरोप है कि गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एंबेस्डर है। किरीट जसवंत साह के अनुसार, शाहरूख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ स्थित तुसियानी कंपनी का प्रचार-प्रसार करते देखा था।

    बताया गया था कि तुलसियानी कंपनी शहीद पथ स्थित सुशाल गोल्फ सिटी इलाके में गोल्फ व्यू नाम से एक टाउनशिप डवलप कर रही है। संपर्क करने पर उनकी बातचीत कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी से हुई थी। दोनों ने सौदा 86 लाख में तय किया।

    किरीट के अनुसार, उन्होंने एचडीएफसी से लोन लेकर 85.46 लाख का भुगतान अगस्त 2015 में किया था। कंपनी ने वादा किया था कि अक्तूबर 2016 में कब्जा दे देगी।

    तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने बतौर क्षतिपूर्ति 22.70 लाख रुपये दिए और छह माह में कब्जा देने का भरोसा दिया। दावा किया कि ऐसा न होने पर ब्याज सहित रकम लौटा देगी। इस बीच पीड़ित को पता चला कि कंपनी ने उनके फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर बेच दिया है।

    डीसीपी साउथ से की शिकायत
    पीड़ित ने डीसीपी साउथ राहुल राज से शिकायत की। डीसीपी के आदेश पर 25 फरवरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज की गई है।

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