CBI ही क्या कम थी, ED के शिकंजे में 17 मार्च तक फंसे सिसोदिया

    दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया और उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी लेकिन विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने ईडी को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सात दीन की ही अनुमति दी।

    सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

    ईडी से पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अब दिल्ली में  हुए शराब घोटाला मामले में ईडी सिसोदिया से पूछताछ करेगी, ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। इससे पहले अदालत ने ‘आप’ नेता की हिरासत को लेकर ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं थी। ‘कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रखा है और इस मामले में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी।

    सिसोदिया की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संघीय धनशोधन रोधी जांच एजेंसी के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और एजेंसी आरोपियों की कार्यप्रणाली का पता लगाना चाहती है और अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराना चाहती है।

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