Pakistan: मरियम औरंगजेब का दावा, इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान बल का हो रहा इस्तेमाल

    गिलगित-बाल्टिस्तान की सत्ता पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर काबिज है। मरियम औरंगजेब ने आगे इमरान खान पर देश में अशांति और अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। दावा किया कि खान ने पुलिस के साथ झड़प में महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया।

    पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए पंजाब पुलिस के खिलाफ ‘गिलगित-बाल्टिस्तान बल’ का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब पुलिस पर हमला करने के लिए एक ‘गिलगित-बाल्टिस्तान बल’ का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारी निहत्थे थे। औरंगजेब के बयान को सही ठहराते हुए पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को गिलगित-बाल्टिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक मुहम्मद सईद का तबादला कर दिया।

    बता दें कि गिलगित-बाल्टिस्तान की सत्ता पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर काबिज है। मरियम औरंगजेब ने आगे इमरान खान पर देश में अशांति और अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। दावा किया कि खान ने पुलिस के साथ झड़प में महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया।

    तोशखाना मामले में दोषी हैं इमरान
    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते उन्हें मिले उपहारों को तोशखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं। साल 1974 में स्थापित तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों एवं विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।

    इस मामले में फिलहाल लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस को आदेश दिया कि वह तोशाखाना मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके आवास के बाहर अपने अभियान को गुरुवार तक रोक दे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 13 मार्च को इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को निर्देश दिया कि उन्हें 18 मार्च को अदालत में पेश किया जाए।

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