दरिंदे को फांसी की सजा, दुष्कर्म के बाद ढाई साल की बच्ची की कर दी थी हत्या, 11 महीने में फैसला

    राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाने के लक्ष्मीपुरा गांव में 11 महीने पहले मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है।

    पुलिस की ओर से केस ऑफिसर स्कीम में लिए गए इस केस में न्यायालय में पैरवी के दौरान गवाहों के बयान करवाकर आरोपी को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश ने वारदात के 11 महीने के अंदर शुक्रवार को आरोपी को मृत्यु दंड और अन्य सजाओं से दंडित किया।

    मासूम से रेप-हत्या के दोषी रमेश धाकड़ को डेथ सेंटेंस 
    चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पिछले साल 21 अप्रैल 2022 को जिले के बस्सी थाने के लक्ष्मीपुरा गांव में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या कर उसके शव को आरोपी द्वारा दरिंदगी दिखाते हुए कुएं में फेंक देने के मामला उजागर हुआ था। मामले में बस्सी थाने पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण में जांच अधिकारी महिला अपराध अनुसंधान सेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहना खानम को नियुक्त किया गया। मामले में आरोपी भीलवाड़ा जिले के किशनपुरा थाना बिगोद निवासी रमेश पुत्र नानूराम धाकड़ को गिरफ्तार किया।

    23 गवाह, 90 डॉक्युमेंट्स, 14 आर्टिकल पेश किए
    जांच अधिकारी एएसपी शाहना खानम ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रकरण दर्ज होने के 8 दिन में ही 30 अप्रैल को मामले में न्यायालय में चालान पेश कर दिया। प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर बस्सी थानाधिकारी गणपत सिंह को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। जिन्होंने कोर्ट में तय तारीखों पर पैरवी के दौरान उपस्थित रहकर 22 गवाहों के बयान करवाएत। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 23 गवाह और 90 दस्तावेज के अलावा 14 आर्टिकल पेश किए। जांच अधिकारी एएसपी शाहना खानम ने 30 अप्रैल को पेश किए चालान में आरोपी को बालिका के साथ दुष्कर्म करने और बालिका की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिया।

    उम्रकैद, जुर्माना और मृत्युदंड की सजा
    शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के दौरान आरोपी को धारा 302 आईपीसी में मृत्यु दंड, धारा 363 में 5 वर्ष कारावास , 5 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास, 5 हजार रुपये का जुर्माना, पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास सहित जेजे एक्ट में 7 वर्ष कारावास और 7 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया।

    मां के साथ शादी में आई थी मासूम
    इस पूरे मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शोभा लाल जाट ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को चित्तौड़गढ़ के बस्सी थाना इलाके के गांव में ढाई साल की बच्ची अपनी मां के साथ शादी समारोह में आई थी। शादी में रमेश धाकड़ पुत्र नानूराम धाकड़ निवासी किशनपुरा, बीगोद (भीलवाड़ा) भी आया था। जिसने बच्ची से रेप करने से पहले नशे में धुत्त होकर एक छोटे बच्चे को उठाकर कुकर्म की कोशिश भी की थी। आरोपी ने तब बच्चे के चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वह ढाई साल की बच्ची को उठाकर ले गया । बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर रेप किया और गला घोंटकर हत्या कर कुएं में बच्ची का शव फेंक दिया था।

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