दिल्ली की अदालत ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें, अब सात अगस्त को होगी सुनवाई

    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी केे बदले जमीन के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू हो गई है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके स्वजनों सहित अन्य आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर बहस हुई।

    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी केे बदले जमीन के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू हो गई है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके स्वजनों सहित अन्य आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर बहस हुई। लालू के अधिवक्ता ने इस दौरान आरोपितों‌ की तरफ से सारे आरोपों को नकार दिया गया। अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी बहस।

    एजेंसी के पास नहीं हैं सुबूत: लालू यादव

    नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए जांच एजेंसी के पास कोई सुबूत नहीं है। मामले में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने पूरा मामला धारणा पर आधारित है।

    वहीं, सीबीआई ने कहा कि हमारे पास गवाह और सुबूत हैं, ऐसे में आरोपित का दावा निराधार है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई आठ अगस्त तक के लिए टाल दी।

    दलीलें सुनने के बाद तय होंगे आरोप

    सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। आरोपों पर बहस के दौरान अभी किसी आरोपित को कोर्ट में पेश होने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।

    नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में सीबीआई ने हाल ही में दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया था। इस आरोपपत्र में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल किया गया है। सीबीआइ ने आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

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