चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका SC में खारिज, कहा- दखल की जरूरत नहीं

    Arun Goel सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने शुक्रवार को पीआईएल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में दखल की जरूरत नहीं है। नियुक्ति रद्द करनी होती तो संविधान पीठ भी आदेश दे सकती थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने ये याचिका दायर की थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसमें दखल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर नियुक्ति रद्द करनी होती तो संविधान पीठ भी आदेश दे सकती

    इससे पहले संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए पीएम, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति का आदेश दिया था। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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