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अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को SC से मिली जमानत, जानिए अदालत ने लगाई क्या-क्या शर्तें

ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी के खिलाफ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्शत अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि अली खान भारतीय धरती पर हुए आतंकवादी हमले या हमारे देश द्वारा दिए गए जवाबी हमले के संबंध में कोई पोस्ट नहीं करेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जो दिखाने की कोशिश की, वह जांच का विषय है. पूरा लहजा और भाव यही है कि वो युद्ध-विरोधी हैं.अदालत ने कहा है कि राणा आतंकी हमले या स्ट्राइक पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे. पासपोर्ट सरेंडर करेंगे. साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दोनों पोस्टों से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिख सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देंगे जो जांच का विषय हैं. साथ ही अदालत ने 24 घंटे के अंदर एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है.

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