गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. 2001 के होटल व्यावसायी जया शेट्टी हत्याकांड मामले मे अंडर्वल्ड सरगना को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. CBI ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले पर रोक लगा दी है.लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंज ने यह आदेश पारित किया. CBI की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील रखी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि छोटा राजन 4 अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और 27 साल तक फरार रहा है. इसपर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि “4 मामलों में दोषसिद्धि और 27 साल तक फरार रहने वाले ऐसे आदमी की सजा निलंबित क्यों की जा रही?”