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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना, चेतावनी दी- अगर फिर हुआ तो FIR होगी, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PDW) पर यह जुर्माना लगाते हुए चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा फिर हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना 4 हफ्तों के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जमा कराना होगा. सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सीवर की मैनुअल सफाई से जुड़े मामले में दी है. दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट गेट के ठीक बाहर नाले की मैनुअल सफाई हो रही थी. अगस्त में इस मामले में एमिक्स क्यूरी के वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने न्यायालय को सूचित किया था कि कुछ दायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने इसे अदालत द्वारा 2023 में पारित निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन बताया था.वकील ने एक वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मैनुअल सीवर सफाई हो रही थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही परिसर के गेट-F पर मैनुअल सीवर सफाई होने को गंभीरता से लिया था.मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघनअदालत ने कहा मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा था. कोर्ट ने कहा कि PWD ने न केवल बिना सुरक्षा गियर के मजदूरों को लगाया था, बल्कि इस काम के लिए एक नाबालिग को भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

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