मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक रहेंगे सीबीआई की रिमांड में

    नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब वह 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के लिए सीबीआई के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई? इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।

    जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई

    वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे।

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