इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. इन दोनों आरोपियों पर बरेली हिंसा में जुलूस निकालने के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं.इसमें विवेचना की जरूरत है.एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं है. यह कहकर अदालत ने दोनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी.बरेली हिंसा में कई आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं. इसके लिए अलग-अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई हैं. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डबल बेंच में हुई सुनवाई.किन आरोपियों की याचिका हुई खारिज गौहर खान और शाकिब जमाल खान के इन दोनों आरोपियों के खिलाफ बरेली के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज है.इन दोनो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 132, 190, 191(2), 223, 351(3) में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
